
जालंधर (हितेश सूरी) : बहुचर्चित धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में गायक गुरदास मान को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के भीतर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा है। इस मामले की 15 दिन बाद फिर सुनवाई होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय हाईकोर्ट में श्री मान के वकीलों ने तर्क पेश किया कि गुरदास मान का कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा पुलिस को उनसे कोई रिकवरी भी नहीं करनी है। ऐसे में वह अग्रिम जमानत के हकदार हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस देते हुए मान को अग्रिम जमानत दे दी। बता दे की मान के खिलाफ थाना नकोदर में धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज है। उन्होंने नकोदर में मेले के दौरान डेरे के गद्दीनशीन साईं लाडी शाह को गुरु अमरदास जी का वंश बता दिया था। इसके बाद सिख संगठनों ने उनके खिलाफ IPC की धारा 295A के तहत केस दर्ज करवा दिया।हाईकोर्ट जाने से पूर्व गुरदास मान ने जालंधर की सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इसे खारिज कर दिया था l