
जालंधर (प्रिंस कैंथ) : अतिरिक्त सैशन जज हीरा सिंह गिल की अदालत द्वारा आज बलैक्मैलिंग केस की सुनवाई करते हुए R.T.I एक्टविसट सिमरनजीत सिंह के वकील और शिकायतकर्ता खादी बोर्ड के डायरेक्टर व कांग्रेसी नेता मेजर सिंह के वकील की बहसबाज़ी सुनने के उपरान्त माननीय अदालत ने उस की ग्रिफ्तारी पर 6 जनवरी तक के लिए रोक लगाने का हुक्म दिया। इस मामले में शिकायतकर्ता कांग्रेसी नेता मेजर सिंह खादी बोर्ड के डायरेक्टर ने पहले ही सैशन जज जालंधर को इस केस संबंधी ट्रांसफ़र की अर्जी लगा रखी है। जिस पर 4 जनवरी 2021 को सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि R.T.I एक्टविसट सिमरनजीत सिंह के विरुद्ध बलैक्मैलिंग करने के आरोप में थाना नई बारादरी में खादी बोर्ड के डायरेक्टर और कांग्रेसी नेता मेजर सिंह की शिकायत पर केस दर्ज करवाया गया था।