पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और स्टेट इलैक्शन कमीशन को एक सप्ताह में नगर निगम चुनावों का शैड्यूल जारी करने के दिए आदेश
जालंधर (हितेश सूरी) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार व स्टेट इलैक्शन कमीशन को एक सप्ताह के भीतर राज्य में नगर निगम चुनावों का शैड्यूल जारी करने के आदेश दिए हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस रीतू बाहरी व निधि गुप्ता पर आधारित बैंच ने पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता को स्पष्ट आदेश दिए कि अगली सुनवाई पर पंजाब सरकार व चुनाव आयोग की ओर से नगर निगम चुनावों का शैड्यूल कोर्ट में पेश किया जाए। गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए प्रबोधन चंद्र बली ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि नगर निगम चुनाव आयोजित करने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार व चुनाव आयोग पूरी नहीं कर रहे हैं। याचिका में यह भी बताया गया कि नगर निगम का कार्यकाल गत वर्ष जनवरी में ही पूरा हो चुका था बावजूद इसके अभी तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं। याचिका में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया कि पंजाब में जनवरी 2023 से नगर निगम चुनाव पैडिंग है जोकि न करवाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249-U की अवहेलना है, वही सरकार चुनाव न करवाकर जनता को मत के अधिकार से वंचित रख रही है जिससे जनता अपनी पसंद का प्रतिनिधि नहीं चुन पा रही है जोकि लोकतंत्र के बिलकुल खिलाफ है। याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई है कि पंजाब सरकार व चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए की जल्द से जल्द राज्य में चुनाव करवाने की घोषणा की जाए।