
चंडीगढ़/जालंधर (न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरों) : पंजाब सरकार ने राज्य में नए कृषि लाइसेंसों पर पाबंदी लगा दी है। पंजाब सरकार ने राज्य में नकली और घटिया कृषि उत्पादों की बिक्री को रोकने हेतु यह अहम कदम उठाया है। इस संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सभी कृषि अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में जिला स्तर पर खादों, कीटनाशक और बीजों के लिए कोई नया लाइसेंस जारी न करने के आदेश दिए है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि कोई जरुरी स्थिति हो तो नए लाइसेंस के लिए मुख्य दफ्तर से परमिशन लेनी जरूरी होगी। इस संबंध में कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वापा डीलरों के साथ एक बैठक की गई थी। इसमें उन्होंने संदेश दिया था कि राज्य में कोई भी तरह के गैर-मानक उत्पाद बिकने नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि सरकार नकली और घटिया कीटनाशकों, खादों और बीजों की बिक्री रोकने के लिए एक नया कानून लाएगी, जिसमें गैर-जमानती धाराएं शामिल की जाएंगी। विवरण के अनुसार, पंजाब में इस समय में कीटनाशकों के लगभग 12 हजार लाइसेंस हैं और 375 राज्य स्तरीय एजेंसियों के पास लाइसेंस हैं।