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शहर में नववर्ष के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने जारी किये यह आदेश ; पढ़ें व देखें पूरी खबर

जालंधर (हितेश सूरी) : जहां एक तरफ शहर के तकरीबन सभी मंदिरों, गुरुद्वारों, बाजार, मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट्स, क्लबों, होटलो सहित अन्य सार्वजानिक स्थानों पर उच्च स्तर पर नव वर्ष मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, वही दूसरी तरफ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये जा रहे है। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा रात 12 बजे तक रेस्टोरेंट, क्लब और होटल खोलने की अनुमति दी गई है और वहीं मंदिरों और गुरुद्वारों में रात 12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। नववर्ष को लेकर श्री देवी तालाब मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गीता मंदिर (मॉडल टाउन) सहित अन्य कई मंदिरों में प्रोग्राम रखा गया है। वहीं, माडल टाउन गुरुद्वारा साहिब, तलहन गुरुद्वारा सहिब, जीटीबी नगर गुरुद्वारा साहिब और अन्य शहर के कई प्रमुख गुरुद्वारों में कार्यक्रम रखा गया है। आज रात 12 बजे के बाद पुलिस कर्मचारी तुरंत सड़कें खाली करवानी शुरू कर देंगे, जिससे कोई भी विवादास्पद स्थिति या अप्रिय घटना ना घटित हो। शहर की पीसीआर टीम हर वक्त अलर्ट पर रहेगी और हुल्लड़बाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वही शहर की सुरक्षा के लिए करीब 800 से ज्यादा मुलाजिम तैनात किए गए हैं। पुलिस द्वारा कुल करीब 50 से ज्यादा पॉइंट चिह्नित किए गए हैं, जहां पर नाकाबंदी सहित अन्य सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे। सबसे प्रमुख पीपीआर मार्केट, मॉडल टाउन, हवेली, क्यूरो मॉल, आदर्श नगर सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में ज्यादा पुलिस का ध्यान है क्योंकि उक्त जगह पर ही लोग अपने-अपने परिवारों के साथ घूमने के लिए निकलते हैं। जालंधर डीसीपी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायकों सहित ध्वनि उत्पन्न करने के सभी स्रोतों को रात 10 बजे तक अपनी आवाज बंद करने या फिर कम करने के आदेश दिए गए है भाव रात 10 बजे के बाद किसी भी भवन या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली आवाज चारदीवारी के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों के मामले में म्यूजिक सिस्टम से उत्पन्न ध्वनि दिन के किसी भी समय वाहन के बाहर नहीं सुनी जानी चाहिए। सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर साइलेंस जोन में हॉर्न के इस्तेमाल और रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार, सार्वजनिक स्थानों की सीमा के पास, जहां ध्वनि प्रणाली या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या किसी अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत का उपयोग किया जा रहा है, ध्वनि 10 डीबी (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से भी 31 दिसंबर की रात को मनाए जाने वाले जश्न व चलाए जाने वाले पटाखों को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक नववर्ष की शाम चलने वाले पटाखों को लेकर समय सीमा भी तय कर दी गई है, जिसमें नववर्ष की पूर्व संध्या : रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने के निर्देश जारी हुए हैं।

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