
जालंधर (न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरो) : बैंक में गिरवी रखी प्रापर्टी को आगे बेचने के नाम पर खुरला – खिंगरा निवासी मां-बेटे द्वारा 44 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है l ठगी का शिकार हुए शिकायतकर्ता धनंजय शर्मा के अनुसार कोमल कक्कड नामक महिला द्वारा अपने बेटे कुणाल कक्कड़ के साथ मिलकर अपनी खुरला किंगरा स्थित प्रापर्टी का धनंजय शर्मा के साथ 44 लाख रुपए में सौदा किया और 5 लाख रुपए बतौर बयाना उससे वसूल किया जबकि फाइनल रजिस्ट्री के लिए 25 मई 2021 की तारीख निश्चित की परन्तु आरोपियों द्वारा न तो नियत तारिख पर पीड़ित के पक्ष में रजिस्ट्री करवाई गई और न ही बयाने की राशि वापिस की गई lइस बीच पीड़ित युवक धनंजय शर्मा को पता चला की उनके साथ कोमल कक्कड़ व उसके पुत्र कुणाल कक्कड द्वारा ठगी की गई है क्योंकि जिस जमीन का सौदा उससे किया गया है व पहले से बैंक के पास गिरवी है व आरोपियों द्वारा पहले भी इस प्रापर्टी का बयाना किसी और के साथ किया गया था l पीड़ित ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत थाने में की व सीनीयर वकील अभिषेक भारद्वाज के माध्यम में माननीय NRI कोर्ट में भी अपने साथ हुई ठगी के विरुद्ध अपील की l माननीय NRI कोर्ट में सीनीयर वकील अभिषेक भारद्वाज की दलीले सुनने के बाद SHO – 7 को सारे मामले में शिकायतकर्ता का पक्ष सुनने व आरोपियों को जांच में शामिल कर सारे मामले की रिपोर्ट माननीय अदालत में पेश करने के दिशा-निर्देश जारी किए, जबकि विवादित प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगा दी l माननीय NRI अदालत के आदेशों के बावजूद कोर्ट में जांच रिपोर्ट फाईल न कर पाने के चलते अदालत ने SHO-7 को अदालत में 1 फरवरी 2022 तक जांच रिपोर्ट न पेश कर पाने की सूरत में गिरफ्तारी वारंट जारी किए है l