
जालंघर (योगेश सूरी) : बहुचर्चित जालंधर ढिल्लों ब्रदर्स सुसाइड केस में वांटेड पूर्व पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर नवदीप सिंह को अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी झटका दे दिया है। फरार चल रहे पूर्व SHO नवदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले एडिशनल सेशन जज कपूरथला अजायब सिंह की कोर्ट ने भी जमानत देने से मना कर दिया था। सेशन कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन रद्द होने के बाद SHO नवदीप सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया था। जहां आज सुनवाई और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया।बता दें कि इंस्पेक्टर नवदीप सिंह के साथ-साथ थाने का तत्कालीन मुंशी ASI बलविंदर सिंह और महिला कॉन्स्टेबल जगजीत कौर इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं। मानवजीत और जश्नबीर दोनों भाइयों ने थाने में तीनों मुलाजिमों की प्रताडना से तंग आकर गोइंदवाल साहिब में पुल से ब्यास नदी में छलांग लगी दी थी।बता दें यह पूरा मामला 16 अगस्त का है। थाना डिवीजन नंबर 1 में फैमिली विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कुछ बहस हो गई थी। मानवजीत और जश्नबीर एक लड़की परमिंदर कौर की तरफ से थाने में गए थे। इसी दौरान पुलिस ने लड़की वालों को थाने से बाहर निकाल दिया था, लेकिन थोड़ी देर में पुलिस कर्मचारी को भेजकर मानवजीत को अंदर बुलाया था। इसी दौरान मानवजीत के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी।जब परिजनों ने अंदर जाकर देखा तो उसकी पगड़ी की तौहीन कर उसे पीटा जा रहा था। पुलिस वालों का कहना है कि मानवजीत ने महिला कॉन्स्टेबल जगजीत कौर के साथ बदसलूकी की थी। जगजीत कौर की शिकायत पर अधिकारियों से डिस्कस करने के बाद मानवजीत के खिलाफ हो-हल्ला करने का मामला दर्ज कर उसे हवालात में बंद किया था।बता दे की दोने भाईयों के पिता जोगिन्द्र पाल कुछ दिन पूर्व ही फरार SHO की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों व शुभचिंतकों के साथ जालंधर के गुरुनानक मिशन गुरुद्वारा से जत्थे के रुप में जाकर SSP कपूरथला को भी मिले थे व SSP ने परिवार को इंसाफ का पूरा विश्वास दिलवाया था पर परिणाम आज तक शून्य पर ही अटका हुआ है l