जालंधर (हितेश सूरी) : पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जारी निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए DC जालंधर द्वारा नए आदेश जारी किए गए हैं। नए निर्देशों के अनुसार जिला जालंधर में अब वही लोग प्रवेश कर सकेंगे, जिन्होनें वैक्सीन की दोनो डोज़ ली होगी या कोरोना वायरस से उभर चुके होगें अथवा उसकी RTPCR टैस्ट की 72 घण्टे पहले नेगेटिव रिपोर्ट हो। इन नियमों का पालन किए बिना जिला में एंटरी पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त हवाई सफर करने वालों को फुल वैक्सीनेशन और 72 घण्टे पहली RTPCR रिपोर्ट जरूरी है। सोशल गैदरिंग को लेकर कहा गया है कि इनडोर में 150 तथा आउटडोर में 300 लोगों के इकट्ठ की अनुमती है। हाल की 50 प्रतिशत कैप्सिटी के मुताबिक तथा आर्टिस्ट, म्यूज़िशन के लिए भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। सभी बार, सिनेमा हाल, रेस्तरां, स्पा, स्वीमिंग पूल, कोचिंग सैंटर, स्पोर्टस कापलैक्स जिम, माल, म्यूजियम, इत्यादि 50 प्रतिशत कैप्सिटी के साथ खुल सकेंगे। अनिवार्य है कि सभी स्टाफ सदस्यों को वैक्सीन की दोनो डोज़ लगी हों। इन जगहों पर जाने वाले 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज़ लगी होनी चाहिए। डी.सी. ने कहा है कि इन जगहों पर कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन किया जाए। कालेज, कोचिंग सैंटर व अन्य इंस्टीच्यूशन में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को फुली वैक्सीनेशन होना जरूरी है। स्कूलो, कालेज में ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी। स्कूलों में फुल वेक्सीनेशन वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आ सकते हैं और फिजिकली क्लास लगा सकते हैं। डी.सी. ने निर्देश दिए हैं कि वैक्सीन के लिए जागरूकता मुहिम चलाई जाए।
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