जालंधर (योगेश सूरी) : अजनाला थाना कांड मामले में हाईकोर्ट ने वारिस पंजाब दे के प्रमुख खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के सहयोगियों को बड़ा झटका दिया है। अजनाला थाना हिंसा मामले में अमृतपाल के साथी शिव कुमार और भूपिंदर सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।हाईकोर्ट ने जमानत याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि किसी भी नागरिक के लिए न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना और भीड़ के बल पर कानून को अपने हाथ में लेना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कोर्ट ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और ऐसे में याचिकाकर्ताओं को 8 महीने से हिरासत में होने की दलील स्वीकार करते हुए जमानत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अजयपाल सिंह उर्फ शिव कुमार और बलविंदर सिंह उर्फ शेरू ने बताया कि घटना वाले दिन वे अजनाला में भी नहीं थे, जिसके चलते उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन तथ्यों पर विचार किए बगैर दूसरे आरोपी के बयान के आधार पर उनका नाम ले लिया गया। याचिका में उन्होंने कहा कि FIR दर्ज करने में भी काफी देरी हुई, क्योंकि घटना 23 फरवरी को दोपहर 2 बजे हुई थी जबकि FIR 24 फरवरी को रात 9:50 बजे दर्ज की गई थी। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि इन दोनों ने खुद को अमृतपाल सिंह का सहयोगी होने का दावा किया था, जिसने पंजाब के युवाओं को गुमराह करने के लिए भड़काऊ बयान दिए थे।
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