
जालंधर (हितेश सूरी) : अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जालंधर अमरजीत सिंह बैंस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर (देहाती) की सीमा के अंतर्गत आते सभी पेट्रोल पम्पों व बैंकों पर सीसीटीवी कैमरेें लगाने और इन कैमरों में सात दिनों की रिकॉर्डिंग रखने के आदेश जारी किये है। श्री बैंस ने एक ओर आदेश जारी किया है , जिसके तहत जालंधर (देहाती) की सीमा के अंतर्गत आते कूड़ा-कर्कट आदि को खुले में आग लगाने पर भी पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 03.09.2021 से 02.11.2021 तक लागू रहेंगे।