जालंधर (हितेश सूरी) : जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (JIT) की इंदिरापुरम कॉलोनी मास्टर गुरबंता सिंह एन्क्लेव के एक अलॉटी ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले को स्टेट उपभोक्ता आयोग में अपील डालकर बदलवा दिया है। बता दे कि कुछ महोनों पहले जिला उपभोक्ता फोरम ने अलॉटी मोहित बब्बर के केस में जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को मुआवजे के तौर पर सिर्फ 6 % ब्याज देने का आदेश दिया था। लेकिन अलॉटी ने ब्याज दर कम लगाने जाने के विरोध में स्टेट उपभोक्ता फोरम में अपील की थी। गत दिवस अलॉटी की अपील को मानते हुए स्टेट उपभोक्ता फोरम ने अलॉटी के हक़ में फैसला सुनाते हुए जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अब 6 की बजाये 9 फीसदी ब्याज दर से अलॉटी को पैसा लौटाने के आदेश दिए है।
जिसके बाद ट्रस्ट के विरुद्ध केस लड़ रहे 150 से ज्यादा अलॉटियों को इसका फायदा मिलेगा। बता दे कि बीबी भानी काम्प्लेक्स की ही 9 अपीलें पेंडिंग है। बता दे कि अलॉटी एडवोकेट मोहित बब्बर ने साल 2006 में इंदिरापुरम में दो फ्लैट लिए थे। जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने साल 2009 में इन फ्लैटों का कब्ज़ा देना था लेकिन ट्रस्ट फ्लैट तैयार नहीं कर पाया और ना ही तय तय की गयी सुविधाएँ वहां पर उपलब्ध करवाई गयी। ट्रस्ट ने ना तो इंदिरापुरम की एप्रोच रोड को चौड़ा किया और ना ही कॉलोनी के अंदर कोई सुविधा उपलब्ध करवाई थी। इसी के मद्देनज़र अब स्टेट उपभोक्ता फोरम ने ट्रस्ट को ब्याज दर 6 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी के हिसाब से 20 लाख रूपए लौटाने के आदेश दिए है।