
जालंधर (हितेश सूरी) : पंजाब के जालंधर जिले में विश्व प्रसिद्ध श्री सिद्ध बाबा सोढल मेले में लगने वाले झूलों को लेकर जालंधर प्रशासन सख्त होता दिखाई दे रहा है। मेले को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि बिना आज्ञा के कोई भी झूला नहीं लगने दिया जाएगा। बता दे कि झूले लगाने की परमिशन लेने से पहले सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा तदोपरांत ही झूले की परमिशन मिलेगी। डीसी जालंधर जसप्रीत सिंह ने बतौर जिला मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कहा है कि धारा 144 के तहत सांस्कृतिक एवं धार्मिक मेलों के दौरान किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा झूले लगाने के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने बताया कि झूला लगाने वाला व्यक्ति या कंपनी उपायुक्त कार्यालय की विविध शाखा के कमरा नंबर 22 में जाकर अनुमति ले सकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों-मेलों के दौरान बहुत सारे लोग और कंपनियां झूले लगाते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इनमें से कोई भी जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लेता है। बता दे कि जहां पर झूले इत्यादि लगाए जाते हैं, वहां पर सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं होते हैं, जिससे हर समय कोई अप्रिय घटना का अंदेशा बना रहता है। डीसी जालंधर जसप्रीत सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना यदि किसी ने झूले लगाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले मोहाली में चल रहे मेले के दौरान रात को एक झूला टूट गया था तथा काफी ऊंचाई से यह झूला सीधे नीचे आ गिरा था। इस घटना में हालांकि किसी तरह का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन झूला गिरने से झूले में सवार लोगों से चोट नहीं लगी थी।