नई दिल्ली/जालंधर (न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरो) : दिल्ली के भाजपा नेता तजिंद्र बग्गा के मामले में नई जानकारी सामने आ रही है । मिली जानकारी के अनुसार बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी गई है। बता दे कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा की अरेस्ट वारंट पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने शनिवार रात निर्देश दिया कि तेजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्कम कदम न उठाया जाए। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस द्वारा पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में मोहाली की अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ घंटों बाद बग्गा ने इसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने आधी रात से ठीक पहले अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई की। बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा, ”10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं।” उच्च न्यायालय बग्गा की उस याचिका पर 10 मई को विचार करेगा, जिसमें पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। श्री मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। इससे पहले दिन में न्यायिक दंडाधिकारी रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले में बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बता दें कि भाजपा नेता बग्गा पर सोशल मीडिया पर कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगे हैं। मोहाली के निवासी ‘आप’ नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। बताते चले कि 1 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में 30 मार्च की बग्गा की टिप्पणी का उल्लेख है जोकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर BJYM के विरोध प्रदर्शन के दौरान बग्गा द्वारा की गई थी। भाजपा नेता बग्गा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 153-ए, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। हालांकि बग्गा को पंजाब ले जा रहे पुलिसकर्मियों को हरियाणा में रोक लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस दिल्ली ले आई थी।
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