जालंधर (योगेश सूरी) : शिअद नेता सिकंदर सिंह मलूका की बहू व पंजाब के बठिंडा से भाजपा प्रत्याशी IAS परमपाल कौर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पंजाब सरकार के आदेशों के बावजूद केंद्र से VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) अर्जी मंजूर करवा कर भाजपा की प्रत्याशी बनी परमपाल कौर को पंजाब सरकार ने तुरंत ड्यूटी जॉइन करने को कहा है। सरकार इस मामले में जल्द ही केंद्र को भी पत्र लिखेगी।
पंजाब सरकार ने नोटिस अवधि को आधार बनाया है। पंजाब सरकार ने आदेश देते हुए कहा है कि उन्हें सेवानिवृत्त या सेवा से मुक्त नहीं माना जा सकता है। पंजाब की आप सरकार के अधिकारियों ने VRS लेने के लिए झूठे आधार देने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वे राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त थीं। सरकार की तरफ से उन्हें लिखे पत्र में कहा गया है कि पंजाब कार्मिक विभाग के अनुसार नौकरी छोड़ने के लिए उनकी तीन महीने की नोटिस अवधि माफ नहीं की गई है। पंजाब सरकार ने सेवा से परमपाल कौर की VRS की स्वीकृति के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है। उन पर “अनधिकृत” तरीके से एमडी के पद का प्रभार अपने पास रखने का भी आरोप लगाया है।
परमपाल कौर करीब एक महीने से बठिंडा में चुनाव प्रचार कर रही हैं। जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 11 अप्रैल को दावा किया था कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। वहीं भाजपा का दावा किया था कि भाजपा में शामिल होने से पहले 10 अप्रैल को भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPD) ने इसे स्वीकार कर लिया था। पत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा (IRS) नियम, 1958 के नियम 16 (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नोटिस अवधि में छूट केवल राज्य द्वारा दी जा सकती है। जबकि उपरोक्त मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। परमपाल कौर ने राज्य सरकार के अधीन रहते हुए भी सीधे सचिव DOPT भारत सरकार को दिनांक 07 अप्रैल 2024 को पत्र लिखा। पत्र में परमपाल कौर ने कहा था कि उनकी मां 81 वर्ष की हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। पिता और उनके छोटे भाई दोनों की कुछ वर्ष पहले निधन हो गया है और उनकी वृद्ध मां की देखभाल करने के लिए भारत में कोई नहीं है। परमपाल कौर ने लिखा कि उन्हें वृद्ध बीमार मां की देखभाल करने और जीवन में आगे की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तुरंत बठिंडा में अपने माता-पिता के घर पर रहने की जरूरत है। परमपाल कौर ने IAS से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए पंजाब सरकार को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01 अप्रैल 2024 से स्वीकार करने और नियम के तहत तीन महीने के नोटिस से छूट मांगने का अनुरोध किया था। केंद्र ने 12 अप्रैल को पंजाब सरकार को पत्र लिखकर परमपाल कौर का वीआरएस स्वीकार करने को कहा था। लेकिन इसमें नियम 16(2) की आवश्यकताओं में ढील देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया है। पंजाब सरकार इसे लेकर भी केंद्र को अलग से पत्र लिखने जा रही है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने तर्क दिया है कि राज्य आईएएस अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। 231 में से मात्र 192 पंजाब के पास हैं।