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फगवाड़ा के चर्चित प्रॉपर्टी फ्राड केस में अदालत द्वारा तहसीलदार, लम्बरदार, डीड रा़ईटर व दो अन्य तलब

प्रापर्टी की खरीद-बेच पर रोक

फगवाड़ा ( न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरो):फगवाड़ा के सिवल जज (जूनियर डिवजिन) रेणुका रानी की माननीय अदालत ने कल प्रापर्टी फ्राड के केस में वकील अभिषेक भारद्वाज की दलीलो से सहमत होते हुए फगवाड़ा के तहसीलदार, लम्बरदार सहित अन्यों को 12 नवंबर को कोर्ट में तलब किया है l उल्लेखनीय है की फगवाड़ा के अर्बन एस्टेट निवासी हरप्रीत कौर पत्नी स्वर्गीय गुरविंदर सिंह चावला ने फगवाड़ा के करणदीप पुत्र प्रेम चंद , तहसीलदार फगवाड़ा , नम्बरदार व डीड राइटर के विरुद्ध उसके मृतक पति गुरविंदर सिंह से 15 लाख मूल्य की एक दुकान की धोखे से 51000 रुपए में रजिस्ट्री करवा लेने का आरोप लगाया था। इस संबंध में माननीय कोर्ट ने 8 अक्तूबर तक जांच के आदेश दिए थे lशिकायतकर्ता ने कहा था की जिस दुकान की रजिस्ट्री उक्त लोगों द्वारा उसके मृतक पति से करवाई गई है उस दुकान पर बैंक का 5 लाख का लोन भी पैंडिंग है जिसकी किश्ते अब उसके पति की मृत्यु के बाद वह अदा कर रही हैl हरप्रीत कौर ने कहा है की उक्त दुकान की रजिस्ट्री के बाद इंतकाल भी करवाने का प्रयास किया गया जिसे नए तहसीलदार द्वारा मामला जानने के बाद रद्द कर दिया गया है l शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है की उक्त 50000 रुपए की राशि के लेन-देन का भी कथित आरोपियो के पास कोई प्रमाण नहीं है l

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