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पंजाब में कर्फ्यू जैसी सख्ती के आदेश; DGP ने कहा – 80 से 90 % लोग घरों के अंदर रहें, सिर्फ एमरजेंसी में ही निकलें
सभी पुलिस कमिश्नर व SSP को आदेश जारी

चंडीगढ़/जालंधर (न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरों) : पंजाब में लगातार फैलते कोराेना संक्रमण को रोकने के लिए कर्फ्यू जैसी सख्ती के आदेश हो चुके हैं। राज्य में 15 मई तक अभी सॉफ्ट लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान पुलिस को हिदायत की गई है कि वो यह सुनिश्चित करें कि 80 से 90% लोग घर के अंदर ही रहें। लोग तभी घर से बाहर निकलें, जब कोई मेडिकल कारण हो या फिर दूसरी कोई एमरजेंसी। CM कैप्टन अमरिंदर सिंह से बैठक का हवाला देते हुए DGP दिनकर गुप्ता ने सभी पुलिस कमिश्नर व SSP को यह आदेश जारी कर दिए हैं।

[highlight color=”black”]बिना पास वाले वाहन जब्त करे पुलिस, उन्हें ओपन एयर जेल में रखे[/highlight]

पुलिस को हिदायत की गई है कि पैदल व साइकिल पर आवाजाही बेरोकटोक होगी। हालांकि अगर कोई कार या अन्य गाड़ी लेकर आता है तो उसे E-PASS लेना अनिवार्य है। अगर वह बिना पास के आया है तो उसकी गाड़ी जब्त की जाए। ऐसे लोगों को 2020 में मार्च से मई तक चले कर्फ्यू की तरह ओपन एयर जेल में भी रखने को कहा गया है।

[highlight color=”black”]प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ वर्क फ्रॉम होम[/highlight]

प्राइवेट ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम को सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसमें कार्पोरेट ऑफिस, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट्स आदि शामिल हैं। इसके अलावा बैंकों में भी सिर्फ तय घंटों के बीच ही काम हो सकेगा।

[highlight color=”black”]मंडी, दुकानों में भीड़ रोकना पुलिस की ड्यूटी[/highlight]

पुलिस को यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में सिर्फ जरूरी व मंजूरशुदा दुकानें ही खुलें। किराना, ग्रॉसरी शॉप, सब्जी व फ्रूट मंडी, बैंक व रेहड़ी के बाहर होने वाली भीड़ को रोकना भी पुलिस की ड्यूटी है। इसके अलावा गैरजरूरी सभी दुकानें व आउटलेट्स बंद करवा जाएं।

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