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ड्राइविंग लाइसेंस बनबाने वालो के लिए राहत की खबर!!
अब RTO जाकर नहीं देना पड़ेगा टैस्ट
फिलहाल पंजाब में नहीं होगी यह पालिसी लागू : STC

जालंधर (हितेश सूरी) : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत की खबर है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से वाहन चलाना सीखकर और टेस्ट देकर ही लाइंसेस प्राप्त कर सकते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन सेंटर पर कैंडिडेट्स को हाई क्वाॅलिटी ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी और जो लोग टेस्ट क्लियर कर लेंगे उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते वक्त दोबारा टेस्ट नहीं देना होगा। नए नियम 1 जुलाई, 2021 से लागू हो जाएंगे। मान्यता प्राप्त केंद्रों द्वारा दी गई मान्यता पांच साल के लिए लागू रहेगी और इसका नवीकरण किया जा सकेगा।

अभी आरटीओ में टेस्ट देकर लाइसेंस बनवाने पर 10 साल के लिए वैलिड होता है डीएल

नियम का पालन करने वाले ट्रेनिंग सेंटर्स को ही मिलेगी मान्यता

ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता उन्हीं केंद्रों को मिलेगी जो ड्राइविंग ट्रैक, आईटी और बायोमेट्रिक सिस्टम और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण से संबंधित नार्म्स पूरा करेंगे। हाई क्वाॅलिटी ट्रेनिंग के लिए ट्रैक होंगे। इन सेंटर्स पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत रेमिडियल और रिफ्रेशर कोर्स का लाभ उठाया जा सके है।

अधिकारियों के पास नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

मंत्रालय ने कहा है कि मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर्स से वाहन चलाने की ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस घर पहुंचेगा। अधिकारियों को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी।

चालकों को व्यवहार भी सिखाया जाएगा

मंत्रालय के अनुसार हल्के वाहन चालक का प्रशिक्षण 4 सप्ताह में 29 घंटे और मध्यम व भारी वाहनों के लिए 6 सप्ताह में 38 घंटे होना चाहिए। चालकों को व्यवहार और अनुशासन भी सिखाया जाएगा।

ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए राज्य सरकार के पास करें आवेदन

सेंटर में पार्किंग, रिवर्स ड्राइविंग, ढलान की ट्रेनिंग के लिए ड्राइविंग ट्रैक अनिवार्य होगा। जो लोग इस तरह का ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, वे राज्य सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं।

 

फिलहाल पंजाब में नहीं होगी यह पालिसी लागू : STC

STC ने कहा अभी पंजाब में नहीं होगी यह नीति लागू
इस संबंध में जब न्यूज़ लिंकर्स ने पंजाब परिवहन विभाग के कमीश्नर डा. अमर पाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा की फिलहाल यह पालिसी पंजाब में लागू नहीं होगी l भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय से इस संबंध में बातचीत चल रही है l इस संबंध में अभी निर्णय आना शेष है l

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