जालंधर (मनोज अटवाल) : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालंधर जसबीर सिंह ने 26.10.2020 से 17.11.2020 तक आयोजित होने वाली 10 वीं और 12 वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं (supplementary exams) को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम नंबर 2) की धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर के समूह परीक्षा केंद्रों के आस-पास पाँच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश परीक्षाओं के ख़त्म होने तक लागू रहेंगे।
Related Articles
BIG BREAKING- जालंधर में डबल मर्डर : दोस्त ने ही दिया घटना को अंजाम; घर पर ही सो रहे थे तीनों, नींद में ही मर्डर कर फरार
04/01/2025
पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के साथ डीजीपी गौरव यादव व चीफ सेक्रेटरी के.ए.पी सिन्हा ने विशेष मुलाकात कर नए साल की शुभकामनाएं दी
03/01/2025