
फगवाडा (योगेश सूरी) : फगवाड़ा में 16 जनवरी को सुबह गुरुद्वारा चौड़ा खूह साहिब में बेअदबी के शक में हिन्दू युवक विशाल कपूर की हत्या मामले में आरोपी निहंग रमनदीप सिंह मंगू मठ के खिलाफ दर्ज मामले में हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी गई है। निहंग मंगू मठ का 24 जनवरी को 7 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद अदालत ने 7 दिन के और पुलिस रिमांड भेज दिया है।SP कपूरथला वत्सला गुप्ता के अनुसार रिमांड में आरोपी का मोबाइल कब्जे में लिया गया था। जिसमें मिले कई नंबर शक के घेरे में हैं। जिनकी जांच की जा रही है।वहीं ADGP गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया था कि आरोपी को कुछ संदेहास्पद खातों से फंडिंग हो रही है। और वह पेशेवार आपराधिक छवि का व्यक्ति है। जिस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। निहंग मंगू मठ के खून से नशे का सैम्पल भी मिला है l जिससे उसके नशेड़ी होने का भी पता चला है lबता दें कि फगवाड़ा के चौड़ा खूह गुरुद्वारा साहिब में 16 जनवरी की सुबह एक युवक के दाखिल होने के बाद उसे पर बेअदबी के शक के चलते निहंग रमनजीत सिंह मंगू मठ ने उसकी हत्या कर दी थी। और उसने हत्या से पहले की वीडियो और हत्या के बाद की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। जिस मामले में जिला पुलिस ने आरोपी निहंग रमनदीप सिंह को काबू कर धारा 304 तथा मृतक युवक विशाल कपूर पर 295-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने जांच के उपरांत देखा कि विशाल की हत्या करने वाले निहंग रमनदीप सिंह की स्थिति संदेहास्पद दिख रही है। और उसको हिरासत में लेकर अदालत में पेश कर 7 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था।वहीं ADGP गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया था कि मृतक विशाल कपूर द्वारा हत्या से पहले कहे गए शब्द “सुक्खी और तुस्सी” के लिंक तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है।SSP कपूरथला वत्सला गुप्ता ने मीडीया को जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी निहंग रमनजीत सिंह मंगू मठ को अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने 7 दिन का पुलिस रिमांड और दे दिया है। जबकि पिछले 7 दिनों में कई तथ्य सामने आए हैं जो की जांच का विषय है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी गई है।